देश-विदेश – केंद्र सरकार ने इस बार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसफ में रिक्तियों में पूर्व अग्नि वीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की भी घोषणा की है. यह अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर तय की जाएगी.
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई है कि अधिसूचना में कहा गया है कि 10% रिक्तियां पूर्व अग्नि वीरों के लिए आरक्षित होंगी. वहीं पूर्व अग्नि वीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों की उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी.
जानकारी के अनुसार बता दे, सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्नीपथ नामक योजना की घोषणा की थी. जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर तय की जाएगी. योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्नि वीरों के नाम से जाना जाएगा. 4 साल का कार्य पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए हर मैच से 25% सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान जारी किया गया है.
