हल्द्वानी अतिक्रमण अपडेट – सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के दिए हैं, हाईकोर्ट को आदेश

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हल्द्वानी – इन दिनों हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके के रेलवे की जमीन को लेकर अतिक्रमण का मामला गरमाया हुआ है. जिसके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि हाईकोर्ट को अतिक्रमण हटाना होगा. जिसके लिए उन्हें आदेश जारी कर दिए गए हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि रातों रात तकरीबन 50000 लोगों को हटवाना नामुमकिन है. इसलिए 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है. वही इस पर जस्टिस संजय कौल का कहना है कि इस मामले का समाधान की जरूरत है और इसकी सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है जिसकी तारीख 7 फरवरी तय की गई है.

वही पिछली खबर में हमने आपको यह बताया था कि भाजपा ने इसकी असल वजह कांग्रेस के समय में कार्य ना होना बताया था. जिसको लेकर ANI हिंदी न्यूज़ ने ट्वीट किया है. जिस पर उन्होंने कहा है कि यह न्यायालय और रेलवे के बीच की बात है राज्य सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है. उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय होगा राज्य सरकार उस पर काम करेगी हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि के अतिक्रमण मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी बात कुछ इस तरीके से रखी और हिंदी न्यूज़ ने उसे ट्वीट कर जारी किया.

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