HALDWANI – रेलवे स्टेशन अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

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हल्द्वानी – बहुत ही ज्यादा फेमस रेलवे स्टेशन पर कई समय से अतिक्रमण का मामला चल रहा है. रेलवे की जमीन पर करीब 40 से 50 साल पुराना बताया जा रहा यह अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथों पहुंच गया है. जिसके चलते उत्तराखंड सरकार 10 जनवरी को इस क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराने का अभ्यास चलाने जा रही है. जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए मुनादी करवा दी है और काबिल लोगों को नोटिस भी दे दिया है…. साथ ही अखबार वालों को भी है सूचना दे दी है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण कारी रेलवे की जमीन पर 7 जनवरी स्वयं खाली कर दें इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

बहुत पुराना है मामला

इस मामले में पिछले कई सालों से इज्जत नगर रेलवे महाप्रबंधक के यहां मुकदमे चलते रहे और अदालतों में ये मामले चलने के बाद ये जमीन अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट ने जारी किया। जिला प्रशासन ने रेलवे से करीब पटरी किनारे 27 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आने वाले खर्च की करीब 23 करोड़ रुपए की रकम भी जमा करवा ली है। ये रकम फोर्स, जेसीबी, लेबर आदि की खर्चे को लेकर ली जा रही है। यहां चिन्हित 4365 परिवारों को करीब 15 हजार आबादी अवैध रूप से बसी हुई है।

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