एलटी कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी

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उत्तराखंड राज्य में चल रही एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जबाव में पूछा है कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी? इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें।
दरअसल राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्तूबर को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया। जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की, उसी आधार पर की जाय।

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