देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो एक बार जान लीजिए नए नियम..

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देहरादून – आपको बता दें यदि आप देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो एक बार इस नए दस्तावेज की ओर नजर जरूर डालें…. क्योंकि पहले इसका शुल्क ₹150 था. जिसकी वजह से अधिक खर्चा हो रहा था, जिसे अब बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है. बता दें, 1999 में नगर निगम दाखिल खारिज के लिए ₹150 ले रहा था जबकि इसमें खर्चा अधिक होने की वजह से इसका शुल्क अब बढ़ा दिया गया है जो कि दो हजार है.

Dehradun property mutation process

सात लाख रुपये तक पंजीकृत विलेख पर 2000, 7 से 15 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 4600, 15 लाख से 50 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 6000 रुपये, 50 लाख से एक करोड़ रुपये के पंजीकृत विलेख पर : 20,000, एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 30,000 शुल्क लगेगा। वहीं गैर आवासीय, व्यवसायिक, गैर आवासीय संपत्ति 20 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 8000, 20 लाख से 40 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर, 15,000, 40 लाख से 80 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 25,000, 80 लाख अधिक मूल्य से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख पर 50,000 शुल्क लगेगा।

What is property mutation

दाखिल ख़ारिज का मतलब होता है जब दो लोगों के मध्य किसी संपत्ति का हस्तांतरण होता है, तो इसे राजस्व रिकॉर्ड में नोट कराया जाता है और इस प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज (Mutation) कहते है। जमीन का दाखिल ख़ारिज के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम उस संपत्ति के मालिक के रूप में दर्ज होता है। इस प्रक्रिया में वसीयत के अलावा छोटी से छोटी जमीन खरीदने या बेचने के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम से स्थान्तरित होने की प्रक्रिया में “दाखिल ख़ारिज” करवाना बेहद आवश्यक माना गया है, नहीं तो वह जमीन का पक्का मालिक नहीं माना जाता है |

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