चारधाम यात्रा को लेकर चौतरफा घिरती जा रही धामी सरकर को आखिर हाईकोर्ट से अब राहत मिल गयी है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई हुई हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है।
उत्तराखंड में कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी, लेकिन पिछले ही दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली । और 10 सितंबर को हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने, राज्य में कोविड के कम मामले आने समेत कोविड नियमों के अनुपालन का पक्ष रखते हुए चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी।
आज चारधाम यात्रा शुरू करने संबंधी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की थी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई हुई हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है।
साथ ही कोर्ट सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है।
