अब नहीं बिकेगी उत्तराखंड में “शराब के ट्रेटा पैक” लगाई, हाईकोर्ट ने रोक..

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संवाददाता “आरती पांडे” की रिपोर्ट..

नैनीताल – उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देने का काम किया है. जी हां, यह झटका है “शराब के ट्रेटा पैक” की बिक्री पर रोक लगना… साथ ही सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब देने को भी कहा गया है.

बता दे, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा. वही मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल के दिन तय की है.

बताया जा रहा है याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सरकार एक और प्लास्टिक कूड़े पर रोक नहीं लगा पा रही है. दूसरी तरफ “ट्रेटा पैक” में इसे बेचने की अनुमति भी दे रही है. जिसकी वजह से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा.. वही इस पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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