उत्तराखंड में 1 अप्रैल से पुराने वाहन नहीं चलेंगे, जाने सरकार का प्लान..

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उत्तराखंड – 1 अप्रैल से सड़कों में पुराने वाहन नजर नहीं आएंगे. जी हां, यह पुराने वाहन तकरीबन 15 साल से पुराने हैं तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे… क्योंकि सरकार ने इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं. जिनका पूर्ण रूप से पालन 1 अप्रैल से होगा. बता दे, एक पॉलिसी लागू की जा रही है इस पॉलिसी का नाम है स्क्रैप पॉलिसी जिसके तहत उत्तराखंड को फिटनेस सेंटर बनाने का काम जारी रहेगा. जिसमें कई चरणों मैं उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायाें, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 01 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा।

बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार ने देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए पॉलिसी लागू कर दी है. जिसको उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है. जिसके तहत सभी तरह के भारी व्यवसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस चैट से गुजरना होगा. सभी प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी. वही इस स्क्रैप पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक ही जगह से पूरा समाधान मिलेगा.

वही बता दे, यहां आवेदन करने के बाद जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) आएगा, वह एम-वाहन के माध्यम से वाहन की जियो लोकेशन और टाइम भरेगा। इसके बाद वाहन के ब्रेक, वाइपर, सीट बेल्ट, फ्रंट लाइट, रियर लाइट आदि की जांच के बाद तस्वीरें एम-वाहन पर अपलोड करनी होंगी। इसी आधार पर फिटनेस जांच हो जाएगी। केन्द्र सरकार का यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा।

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