आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष करने के आदेश

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उत्तराखंड सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए लाखों लोगों को राहत दी है। अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के आदेश जारी कर दिए गए है ।

बता दे कि उत्तराखंड के लोगों लो आय प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाईयों बक सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। देखिये क्या है आदेश –

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