देहरादून – इस समय उत्तराखंड में परिवहन निगम ने एक फैसला लिया है. जिसके तहत वह दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने के लिए कह रहे हैं. जी हां, आपको बता दें जो दिव्यांग पूर्ण रूप से मूक-बधिर, अंधे हो या अल्प दृष्टि से ग्रस्त हो, एक पैर हो एक हाथ हो या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हो या अपंग की स्थिति में आती हो, उन्हें अब बसों पर सफर करना निशुल्क कर दिया गया है.
जानकारी के अनुसार बता दें, दिव्यांगजनों व उनके सहवर्ती द्वारा कई बार इस बात की शिकायत की गई है कि बस के परिचालक दिव्यांग व्यक्ति के साथी को निशुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने हेतु परिचालक द्वारा दिव्यांगजन से 100% दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र मांगा जाता है लिहाजा इस संबंध में उत्तराखंड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा सुविधा नियम वाली 2009 के बिंदु संख्या आठ में उल्लेखित है कि निम्नलिखित दिव्यांग जनों के साथ उनके सहयोगी को दिव्यांगजन की तरह निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी।
