संवाददाता “आरती पांडे” की रिपोर्ट..
देहरादून – यदि आप भविष्य में देहरादून में नए निर्माण की करने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए…. क्योंकि साल 2041 तक के डिजिटल मास्टर प्लान में कई आवासीय क्षेत्रों में बसावट को लेकर नए नियम बना दिए गए हैं. जिसके तहत कुछ क्षेत्रों में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई तय की गई है, तो कुछ में नए निर्माण पर रोक लग गई है. वही डिजिटल मास्टर प्लान में की गई व्यवस्था के मुताबिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक किस तरह के निर्माण एमडीडीए सीधे पास कर सकेगा. वहीं 14 तरह के निर्माण के लिए एमडीडीए बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी. डिजिटल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के तहत पहली बार की पाई थी, आवासीय जॉन तय किए गए हैं. प्रमुख रूप से ऐसे जॉन हरभजवाला ईस्टहोप पहेलियों आदि क्षेत्र में तय किए गए हैं.
इसके अलावा घनी आबादी वाले वीआईपी क्षेत्रों को R1 श्रेणी में रखा गया है. जिसके तहत यहां नई स्कूल और हॉस्टल नहीं बनाए जा सकते. हालांकि जो स्कूल, हॉस्टल पहले से बने हुए हैं या जिन्हें पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है. उनका निर्माण किया जा सकता है, यहां भवनों की अधिकतम ऊंचाई ग्राउंड व दो मंजिल ही होगी. दूध कलेक्शन सेंटर, क्लीनिक डिस्पेंसरी, सरकारी दफ्तर और घरेलू उद्योग संबंधी निर्माण पर कुछ प्रतिबंध के साथ अनुमति दी गई है.