उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में आगामी तीन माह के लिए बढ़ाया रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून)

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एक्शन मोड में है उत्तराखंड सरकार, राज्य में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने पूरे प्रदेश में आगामी तीन माह के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) बढ़ा दी है। राज्य में रासुका अक्टूबर से आगामी दिसंबर माह तक लागू रहेगी। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है । हालांकि इसके तहत संबंधित जिले के जिलाधिकारी को किस घटना पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है का पूरा अधिकार होगा।

इस संबंध में सोमवार की दोपहर शासनादेश भी जारी किया जा चुका है।
देखें आदेश :-

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